Ankita Murder Case: कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में शुक्रवार को वनंतरा मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। इनमें रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भाष्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता शामिल हैं। अभी सजा पर बहस चल रही है। इसी दौरान पूरे क्षेत्र में पुलिस के द्वारा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुबह से ही सुरक्षा के पर्याप्त और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
Ankita Murder Case: वनंतरा प्रकरण में लगभग 26 महीने तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपितों को हत्या का दोषी पाया। आरोपितों में रिसॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, रिसॉर्ट प्रबंधक सौरभ भाष्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता शामिल हैं। ट्रायल 28 मार्च 2023 से चल रहा था और 19 मई को दोनों पक्षों की गवाही और जिरह पूरी हो गई थी।
19 वर्षीय युवती, जो ग्राम डोभ-श्रीकोट की निवासी थी, 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिसार्ट से लापता हो गई। छह दिन बाद उसकी लाश 13 किलोमीटर दूर चीला नहर बैराज में मिली। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित इन तीनों को गिरफ्तार किया था।
सभी पर युवती की हत्या, साक्ष्यों को मिटाने और अनैतिक देह व्यापार के मामले में आरोप थे। पुलकित आर्य को अब अल्मोड़ा, जबकि अंकित और सौरभ को देहरादून और टिहरी जेल में रखा गया है।
Ankita Murder Case: पुलिस व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
कोतवाल रमेश तनवार के अनुसार, अदालत परिसर की सुरक्षा के लिए पौड़ी जिले के साथ ही देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों से बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी और डेढ़ कंपनी पीएसी के जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है।
अदालत क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बैठकें और मॉक ड्रिल अभ्यास कराए हैं। परिसर को छावनी जैसी स्थिति में बदला जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारी खुद निगरानी रखेंगे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे।
अदालत के 200 मीटर क्षेत्र में बाहरी प्रवेश निषेध, चार मजिस्ट्रेट तैनात
एसडीएम कोटद्वार सोहन सिंह सैनी ने अदालत के फैसले के आधार पर 200 मीटर के क्षेत्र में धारा 163 को लागू कर दिया है। जिला प्रशासन ने कोटद्वार में चार और पौड़ी में एक मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति समूह के रूप में प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही, नारेबाजी और धरना प्रदर्शन पर भी सख्ती से रोक लगाई गई है।
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Author: UP Tak News
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