Supreme Court : बुलडोजर एक्शन केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा मंदिर हो या दरगाह सार्वजनिक स्थान से उसे हटाना ही होगा

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (फैसले)  के दौरान जस्टिस गवई ने “बुलडोजर जस्टिस” पर एक  टिप्पणी की और मुस्कुराते हुए कहा कि निचली अदालतों को अवैध निर्माण के मामलों में अपना फैसले देते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक ढांचों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने में सावधानी बरतनी चाहिए। जस्टिस गवई ने बताया कि किसी व्यक्ति के आरोपी या दोषी होने के कारण तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि तोड़फोड़ के आदेश देने से पहले उचित समय दिया जाना चाहिए। जस्टिस गवई ने ये भी बताया कि हर साल 4-5 लाख ढांचों को तोड़ने की कार्रवाई होती है, और पिछले कुछ वर्षों में यही संख्या बनी हुई है।

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सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि एक्शन के बाद महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सड़क पर देखना बहुत दुख की बात है। अगर उन्हें थोड़ा समय दिया जाए, तो वे दूसरी व्यवस्था कर सकते हैं। कोर्ट ने सभी जगहों पर फिलहाल तोड़फोड़ पर अस्थायी रोक रखने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने “बुलडोजर जस्टिस” पर टिप्पणी की और वह उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि निचली अदालतों को अवैध निर्माण के मामलों में फैसले देते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए. सॉलिसिटर जनरल (SG) ने कहा कि केवल 2% मामलों की खबरें सामने आती हैं, जिन पर विवाद होता है.

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अभिषेक मनु सिंघवी, जो जमीयत के वकील हैं, ने अदालत से कहा कि हमें अतीत की घटनाओं के बजाय भविष्य के लिए ठोस नियम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन ने यह सुझाव दिया कि इस समस्या का समाधान न्यायिक निरीक्षण के जरिए किया जा सकता है, और अदालत सामान्य कानून बनाने पर विचार कर सकती है। SG मेहता ने कहा कि इस मामले को हिंदू-मुस्लिम दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है।

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Author: UP Tak News

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