Ballia News:मंडी नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी, ओवरब्रिज के नीचे 9 सब्जी व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित

भुगतान के बाद भी बिजली कनेक्शन लंबित, डीएम ने एक्सईएन को लगाई कड़ी फटकार

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

Ballia UP News: शहर में अवैध रूप से संचालित थोक सब्जी कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा एवं सभापति, कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा मंडी अधिनियम 1964 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओवरब्रिज, बलिया के नीचे थोक व्यापार कर रहे 09 सब्जी व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

यह कार्रवाई 09 जनवरी 2026 को पारित आदेश के तहत की गई है। प्रशासन ने बताया कि संबंधित व्यापारी मंडी परिसर से बाहर, निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर थोक कारोबार संचालित कर रहे थे। इस संबंध में मंडी अधिनियम 1964 की धारा 17(2) एवं नियमावली के नियम 72 के अंतर्गत सभी निलंबित व्यापारियों को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समयसीमा के भीतर संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो मंडी परिसर में आवंटित दुकान, फड़ एवं संबंधित लाइसेंस को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।

निलंबित किए गए व्यापारियों में मे० भरत प्रसाद एंड संस, मे० एकता आलू भंडार, मे० कृष्ण राय एंड संस, मे० गुन्ना लाल चुन्ना लाल, मे० लाला साह रामेश्वर प्रसाद, मे० राइन ट्रेडिंग कंपनी, मे० बलिराम प्रसाद एंड संस, मे० शौकत अली अली शेर तथा मे० सुरेश कुमार राजेश कुमार शामिल हैं।

नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने कहा कि मंडी नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध एवं अनियमित थोक व्यापार पर रोक लगाना और मंडी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है। उन्होंने संकेत दिया कि आगे भी नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

इस कार्रवाई के बाद मंडी क्षेत्र एवं व्यापारियों में हलचल देखी जा रही है, वहीं प्रशासनिक सख्ती से अवैध कारोबारियों में चिंता का माहौल है।

हिंदी में खबरे देखने और पढ़ने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट

UP Tak News

Note: ⇒ We hope you liked this information, all the sources of this information are taken from all the sources available on the internet, by order of Team UP Tak News

Screenshot 2025 04 19 205150

You can read news related to Uttar Pradesh by Clicking here

Follow Us On Our Social HandleUP TAK NEWS

हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ेंUP TAK NEWS पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट 
यूपी तक न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल,राज्यऔर खेल जगतस्वास्थ्य
से जुड़ी ख़बरे
Abhishek Mishra
Author: Abhishek Mishra

Leave a Comment

और पढ़ें

Buzz4 Ai