New Delhi: CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका जेल से रिहा, ₹50 हजार के बॉन्ड और लिखित माफीनामे के बाद मिली जमानत

New Delhi: CJP’s Sourav Das and Ashutosh Ranka released from jail; granted bail following a ₹50,000 bond and a written apology.

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New Delhi: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया। दोनों की रिहाई विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के आदेश के बाद हुई। अदालत ने उन्हें ₹50,000 के व्यक्तिगत बॉन्ड और जमानत बॉन्ड जमा करने के साथ लिखित आश्वासन देने की शर्त पर राहत दी। जेल के बाहर पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया।

दोनों को 14 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया था। रिहाई के लिए उन्हें लिखित माफीनामा और शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ा। अदालत ने अपने आदेश में शांति बनाए रखने और निर्धारित शर्तों का पालन करने पर जोर दिया।

New Delhi: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन नहीं करने का दिया आश्वासन

सौरव दास और आशुतोष रांका ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित आश्वासन दिया कि जब तक जंतर-मंतर स्थल को कानून के अनुसार अधिसूचना से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक वे वहां किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे।

दोनों ने सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जताई। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले विरोध प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर ही किए जाएंगे। अपने लिखित बयान में दोनों ने न्यायपालिका और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत के प्रति विश्वास भी व्यक्त किया।

New Delhi: ₹50 हजार के बॉन्ड पर रिहाई का आदेश

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऋतु राज ने जंतर-मंतर से जुड़े मामले की जांच पूरी होने तक दोनों कार्यकर्ताओं को ₹50,000 के व्यक्तिगत बॉन्ड और जमानत बॉन्ड जमा करने के बाद रिहा करने का निर्देश दिया।

अदालत ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 135(3) के तहत शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए लिखित वचनपत्रों के माध्यम से आवश्यक आश्वासन प्राप्त किया जा सकता है।

अदालत ने दोनों को सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर उपस्थित रहने और जमानत की शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही, जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में जमानतदारों के सत्यापन की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया।

New Delhi: दिल्ली पुलिस ने मांगी थी तीन दिन की अतिरिक्त हिरासत

दोनों नेताओं की रिहाई का आदेश दिल्ली पुलिस की ओर से उनकी हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग के बाद आया। पुलिस का तर्क था कि दोनों के कथित बयानों और आचरण को देखते हुए शांति भंग होने की आशंका बनी हुई है।

पुलिस ने अदालत में यह भी कहा कि प्रदर्शन से संबंधित गतिविधियों से दूर रहने को लेकर कार्यकर्ताओं ने अदालत और मीडिया के सामने कथित तौर पर अलग-अलग रुख अपनाया था।

सुनवाई के दौरान कार्यकर्ताओं के वकील ने उस टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगी, जो कथित रूप से पार्टी के एक सदस्य ने उस समय की थी, जब दोनों नेताओं को पहले तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा था।

New Delhi: सीजेपी ने रिहाई के फैसले का स्वागत किया

कॉकरोच जनता पार्टी ने सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई के आदेश का स्वागत किया। पार्टी की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने कहा कि यह फैसला पहले ही आ जाना चाहिए था।

वहीं, अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों नेताओं की रिहाई को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने दोनों नेताओं की तारीफ करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की।

आगे क्या होगा?

अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच कानून के अनुसार जारी रहेगी। दोनों नेताओं को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा और प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित रहना होगा।

मामले में आगे की कार्यवाही शुक्रवार को दोपहर 3 बजे के लिए सूचीबद्ध की गई है। अब अगली सुनवाई में जांच की स्थिति और जमानतदारों के सत्यापन से संबंधित रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई हो सकती है।

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