Ballia UP News: जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आगामी बोर्ड परीक्षाओं एवं त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 13 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन के अनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक प्रस्तावित है। साथ ही महाशिवरात्रि, होली, ईद, रामनवमी और महावीर जयंती जैसे प्रमुख त्योहार भी इसी अवधि में पड़ रहे हैं। इन आयोजनों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है।
पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक
आदेश के तहत जनपद की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। हालांकि परंपरागत धार्मिक आयोजनों और जुमे की नमाज को छूट प्रदान की गई है।
अस्त्र-शस्त्र और भड़काऊ गतिविधियों पर प्रतिबंध
बिना अनुमति किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, धारदार हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। सिख समुदाय के पारंपरिक कृपाण और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को छूट रहेगी।
साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, नारे या पर्चे लगाने और वितरित करने पर भी रोक रहेगी। सड़क, रेलमार्ग, जलमार्ग, सरकारी कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि का घेराव, यातायात अवरोध, पुतला दहन और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
बोर्ड परीक्षा को लेकर विशेष निर्देश
बोर्ड परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा केंद्र से एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपी और स्कैनर मशीनों का संचालन बंद रहेगा। वहीं केंद्र से 200 मीटर के दायरे में अस्त्र-शस्त्र लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 (पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जनपदवासियों से अपील की है कि शांति और सौहार्द बनाए रखते हुए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, ताकि बोर्ड परीक्षाएं और त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें।
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Author: Abhishek Mishra
अभिषेक मिश्रा , यूपी तक न्यूज़ में एक सीनियर पत्रकार व एक प्रशिद्ध कवि भी हैं। वे काव्य और क्राइम, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। मीडिया में उन्हें 1 साल का अनुभव है। ये करीब एक साल से UP Tak News Media Publication (Digital) के यूपी/उत्तराखंड टीम में कार्यरत हैं। और ये खासकर बलिया जनपद से जुडी रिपोटिंग करते है।










