Delhi News: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। महिलाओं की लिखित सहमति, सुरक्षित परिवहन और उचित सुरक्षा अनिवार्य है। ओवरटाइम करने पर दोगुना वेतन मिलेगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार महिलाओं को समान अवसर देना चाहती है, लेकिन उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहती है।
Delhi, UP Tak News: दिल्ली में अब महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सकेंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार महिलाकर्मी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात के समय काम कर सकती हैं लेकिन इसके लिए उनकी लिखित सहमति अनिवार्य है। ओवरटाइम के बदले उन्हें दोगुना वेतन मिलेगा। नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) भी गठित की जाएगी।
Delhi News: रोजगार की शर्तों से जुड़ी दो प्रविष्टियाँ जोड़ी गईं
दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात की पाली में महिलाओं के काम करने से संबंधित प्रस्ताव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पहले ही स्वीकृति दे दी थी। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना में दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 के तहत महिलाओं को रोजगार देने और उनके रोजगार की शर्तों से संबंधित दो प्रविष्टियाँ जोड़ी गईं।
Delhi News: हर दिन 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे का कार्य
इसके अनुसार, किसी भी कर्मचारी को प्रतिदिन 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होगी। यदि महिला कर्मचारी से ओवर टाइम कराया जाता है, तो नियोक्ता को उसकी सुरक्षा, संरक्षा और परिवहन की उचित व्यवस्था करनी होगी। किसी भी कर्मचारी को लगातार पांच घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी प्रतिष्ठान में विभिन्न पाली में कार्य होता है, तो किसी भी कर्मचारी को केवल रात्रि पाली में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
Delhi News: कार्यालयों में इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा।
- महिला श्रमिकों को नियुक्त करने वाले हर नियोक्ता को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आईसीसी का गठन करना आवश्यक है।
- नियोक्ता को प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने होंगे। इसके फुटेज को कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है।
- मुख्य निरीक्षक की मांग पर इसे प्रस्तुत करना होगा।
- राष्ट्रीय अवकाशों पर काम के बदले प्रतिपूरक अवकाश, साप्ताहिक अवकाश, न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, बीमा और बोनस जैसे कानूनी लाभ भी अनिवार्य रूप से प्रदान करने का प्रावधान है।
हिंदी में खबरे देखने और पढ़ने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट
UP Tak News
Note: ⇒ We hope you liked this information, all the sources of this information are taken from all the sources available on the internet, by order of Team UP Tak News

You can read news related to Uttar Pradesh by Clicking here
⇒ Follow Us On Social Hanadle ON UP TAK NEWS
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें UP TAK NEWS पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट
यूपी तक न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, स्वास्थ्य
से जुड़ी ख़बरें
Author: UP Tak News
UP TAK NEWS वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो Uttar Pradesh क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ UP क्षेत्र और अन्य ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. UP TAK NEWS न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.uptaknews.in से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |










