Delhi Update: केजरीवाल हुए बाइज्जत बरी, 598 पृष्ठों के आदेश में जानें अदालत ने क्या कहा? न्यायाधीश ने CBI अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही

Delhi Update: Kejriwal acquitted, find out what the court said in the 598-page order. The judge called for action against CBI officials

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Delhi Update: एक रोचक टिप्पणी में न्यायाधीश ने कहा, ‘जब आप किसी फाइल को गहराई से और बार-बार पढ़ते हैं, तो वही फाइलें आपसे संवाद करने लगती हैं।’ यह चार्जशीट की विसंगतियों की ओर इशारा कर रहा था, जहां हजारों पन्नों में कोई पक्का ठोस सबूत नहीं पाया गया।

Delhi Update News: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत हजारों पन्नों की चार्जशीट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 598 पृष्ठों के अपने विस्तृत आदेश में कहा कि मुख्य चार्जशीट (24 नवंबर 2022) और चार पूरक चार्जशीटों में अपराध का कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने सीबीआई की जांच को विरोधाभासी और हेरफेर से भरी हुई बताते हुए जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। जज ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि दस्तावेज गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते, अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा, और इस मामले में कोई आपराधिक साजिश का साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिला। इस निर्णय ने केंद्रीय एजेंसियों की निष्पक्षता पर गंभीर बहस को जन्म दिया है।

Delhi Update: पेश किये गए तथ्य गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते

स्पेशल न्यायधीश जितेंद्र सिंह ने सुनवाई के दौरान एजेंसी के प्रति कई बार नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में कई विरोधाभास मौजूद हैं। हजारों पृष्ठों में प्रस्तुत तथ्य गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते। फैसले में जेल में बिताए गए समय पर भी टिप्पणी की गई। अदालत ने यह नोट किया कि मनीष सिसोदिया लगभग 530 दिन जेल में रहे, जबकि अरविंद केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन हिरासत में थे। केजरीवाल को 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में जमानत दी थी। जज ने सुनवाई के दौरान सीबीआई की चार्जशीट पर कई अहम् सवाल उठाते हुए कहा कि प्रस्तुत दस्तावेज चार्जशीट से मेल नहीं खाते। आरोप तय करने पर 12 फरवरी 2026 को फैसला सुरक्षित रखा गया था।

Delhi Update: ‘साउथ ग्रुप’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई

अदालत ने सीबीआई द्वारा ‘साउथ ग्रुप’ जैसे शब्दों के उपयोग पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जज ने पूछा, यदि जांच एजेंसी यही चार्जशीट चेन्नई में प्रस्तुत करती तो क्या वह ‘साउथ ग्रुप’ लिखती? ये शब्द किसने बनाए? एजेंसी के वकील ने स्पष्टीकरण दिया कि यह आरोपियों के लिए एक सामान्य शब्द था, लेकिन जज ने अमेरिका के एक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘डोमिनिक ग्रुप’ जैसे शब्दों के उपयोग के कारण मामला खारिज हो गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि ‘साउथ ग्रुप’ जैसे शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यह पूर्वाग्रहपूर्ण प्रतीत होता है।

Delhi Update: केजरीवाल का नाम एफआईआर में नहीं राजनीतिक विद्वेष के कारण जोड़ा गया

सुनवाई के दौरान, केजरीवाल के वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। हरिहरन ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल केवल सरकारी कार्य कर रहे थे। यह कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने साउथ लॉबी से पैसे मांगे। उनका नाम पहले तीन चार्जशीट में नहीं था, चौथे पूरक में जोड़ा गया। जज ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ‘कन्फेशनल स्टेटमेंट’ पर नाराजगी व्यक्त की। जब सीबीआई ने कहा कि बयान ‘सील कवर’ में है, तो जज भड़क गए और कहा, मुझे अभी तक कॉपी नहीं दी गई। मैं जांच एजेंसी के वकीलों से पूरी ईमानदारी की अपेक्षा करता हूं।

Delhi Update: हजारों पन्नों में केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला

एक दिलचस्प टिप्पणी में जज ने कहा, ‘जब आप किसी फाइल को बहुत गहराई से और बार-बार पढ़ते हैं, तो फाइलें आपसे बात करने लगती हैं।’ इसका इशारा चार्जशीट की विसंगतियों की ओर था, जहां हजारों पन्नों में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में पब्लिक सर्वेंट्स और प्राइवेट व्यक्तियों ने केवल साजिश रची, लेकिन अदालत ने इसे ‘अनुमान-आधारित’ बताया।

Delhi Update: अरविन्द केजरीवाल केस टाइम लाइन अपडेट

20.07.2022 एलजी की शिकायत सीबीआई जांच की सिफारिश।
17.08.2022 एफआईआर दर्ज: RC0032022A0053, CBI/ACB, दिल्ली।
24.11.2022 (फाइल 25.11.2022) मुख्य चार्जशीट: A-1 से A-7 के खिलाफ।
25.04.2023 पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट: A-8 से A-11 के खिलाफ।
08.07.2023 (फाइल 10.07.2023) दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट: A-12 से A-16 के खिलाफ।
06.06.2024 (फाइल 07.06.2024) तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट: A-17 के खिलाफ।
29.07.2024 (फाइल 30.07.2024) चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट: A-18 से A-23 के खिलाफ।
12.02.2026 ऑर्डर ऑन चार्ज सुरक्षित।
27.02.2026 ऑर्डर ऑन चार्ज में सभी आरोपी बरी।

Delhi Update: कैमरे पर अपने आंसू नहीं छिपा सके केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में बरी कर दिया है। कैमरे पर अपने आंसू नहीं छिपा सके केजरीवाल, कोई भी इंसान इस जगह होगा तो रो देगा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जितना परेशान किया गया, शायद ही किसी पार्टी के नेताओं को किया गया होगा।

Arvind Kejriwal Update: बरी होते ही कैमरे पर अपने आंसू न छिपा सके केजरीवाल

 

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