EWS News: EWS वर्ग के लिए आयु में छूट की माँग को लेकर सरकार को राहत न देने पर आंदोलन करने का किया आह्वान

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EWS News: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग Economically Weaker Section (EWS) के अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार से अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की माँग को एक बार फिर जोरदार तरीके से उठाया है। छात्रों का कहना है कि जब अन्य आरक्षित वर्गों जैसे कि (SC/ST/OBC) को आयु में छूट दी जाती है, तो EWS वर्ग को इससे वंचित रखना घोर अन्याय है।

EWS News: अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है

EWS वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आयु सीमा में छूट को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया, तो देशभर में व्यापक स्तर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। छात्रों ने यह भी कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का निर्णय स्वागतयोग्य था, लेकिन इसके पूर्ण लाभ तभी मिलेंगे जब आयु में भी समान छूट प्रदान की जाए।EWS News: Called for agitation if the government does not give relief on the demand for age relaxation for EWS category

EWS News: सकारात्मक निर्णय ले।

EWS छात्र संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि वह युवाओं की स्थिति को समझे और शीघ्र ही इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय ले। साथ ही अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष करते रहेंगे।

EWS News: क्या EWS का वर्तमान में नियम

2019 में शुरू किया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण, सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अन्य आरक्षण योजनाओं (एससी, एसटी, ओबीसी) के अंतर्गत नहीं आते हैं। अर्हता प्राप्त करने के लिए, वार्षिक सकल पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, और परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, आवेदक के परिवार के पास अधिसूचित नगरपालिका में 100 वर्ग गज से अधिक अथवा गैर-अधिसूचित नगरपालिका में 240 वर्ग गज से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए।

EWS के लिए पात्रता मापदंड क्या है

सामान्य श्रेणी: आवेदक सामान्य वर्ग से संबंधित होना चाहिए तथा अन्य आरक्षण योजनाओं (एससी, एसटी, ओबीसी) के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।

आय: वार्षिक सकल पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।

भूमि का स्वामित्व: आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

संपत्ति का स्वामित्व: यदि आवेदक किसी अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में आवासीय संपत्ति का मालिक है, तो क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
यदि आवेदक गैर-अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय संपत्ति का मालिक है, तो क्षेत्रफल 240 वर्ग गज से कम होना चाहिए।

EWS News: ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उद्देश्य

ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उद्देश्य सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समान अवसर प्रदान करना है, जो अधिक विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

  • ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आमतौर पर एक वर्ष के लिए वैध होता है और इसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत कराना पड़ता है।
  • यह प्रमाणपत्र प्रत्येक राज्य या जिले में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है।
  • ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नियम और दिशानिर्देश राज्यों और केंद्र सरकार के संस्थानों के बीच थोड़ा भिन्न हो सकते हैं, इसलिए संबंधित प्राधिकरण के विशिष्ट दिशानिर्देशों की जांच करना महत्वपूर्ण है।

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