Unnao Rape Case: सीबीआई ने शुक्रवार (26 दिसंबर) को उन्नाव रेप केस के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को हाई कोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
2017 के उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर (सोमवार) को सुनवाई करेगा।
29 दिसंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई करेगी। कॉज लिस्ट से पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट वकील अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगा।
Unnao Rape Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा क्यों सस्पेंड की?
दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सज़ा सस्पेंड कर दी थी, यह कहते हुए कि पूर्व बीजेपी विधायक पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में बिता चुके हैं।
उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहे सेंगर को हाई कोर्ट से राहत मिली, जिसने उनकी सज़ा और कनविक्शन को चुनौती देने वाली अपील के पेंडिंग रहने तक उनकी जेल की सज़ा सस्पेंड कर दी। उन्होंने इस मामले में दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हालांकि, सेंगर जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में भी 10 साल की सज़ा काट रहा है और जबकि उसे उस मामले में अब तक ज़मानत नहीं मिली है।
Unnao Rape Case: क्या कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेंगे?
दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर पर कई शर्तें लगाई हैं, और उन्हें 15 लाख रुपये का पर्सनल बॉंड और उतनी ही रकम की तीन ज़मानतें देने का निर्देश दिया है। दोषी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह दिल्ली में पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में न आए और न ही उसे या उसकी माँ को धमकी दे, साथ ही चेतावनी दी गई है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ज़मानत रद्द कर दी जाएगी।
कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने नाबालिग होने पर पीड़िता को किडनैप किया और रेप किया था, उसने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत के मामले में अपनी सज़ा को भी चुनौती दी है। सेंगर की याचिका में कहा गया है कि वह पहले ही जेल में काफी समय बिता चुका है।
1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस और उससे संबंधित अन्य मामलों को उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट से दिल्ली में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। CBI ने शुक्रवार (26 दिसंबर) को उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को हाई कोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
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