Yadav Ji Ki Love Story: प्रगति तिवारी, विशाल मोहन, अंकित बढ़ाना और सुखविंदर विक्की की फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के शीर्षक और रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। कोर्ट का कहना है कि फिल्म के शीर्षक से यादव समुदाय की छवि पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।
Yadav Ji Ki Love Story: सुप्रीम कोर्ट ने ‘घूसखोर पंडत’ का दिया तर्क
सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि टाइटल में ऐसा कोई विवाद नहीं है, जैसा कि ‘घूसखोर पंडित’ में था। यह मामला घूसखोर पंडित से भिन्न है। फिल्म के टाइटल से यादव समुदाय की छवि पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी फिल्म का टाइटल केवल इस आधार पर असंवैधानिक नहीं माना जा सकता कि उससे किसी समुदाय की छवि खराब होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
कोर्ट की ओर से ‘Yadav Ji Ki Love Story’ को मिली हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फिल्म की रिलीज पर जो संकट था, वह अब समाप्त हो चुका है। फिल्म 27 फरवरी को, यानी 2 दिन बाद, सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। फिल्म के शीर्षक में यादव जी और ट्रेलर में यादव समुदाय की एक लड़की का एक विशेष वर्ग के व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध के कारण फिल्म का विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में फिल्म के खिलाफ नारेबाजी की गई और फिल्म के पोस्टर भी जलाए गए थे। यादव समुदाय का कहना है कि शीर्षक और फिल्म की कहानी के माध्यम से यादव समाज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
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