Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से मामले से अलग होने की अपील की है। सीबीआई ने इस अपील का विरोध किया है और मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को निर्धारित की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की इस अपील का कड़ा विरोध किया है।
Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अदालत में उपस्थित हुए और मांग की कि जो जज उनका मामला सुन रही हैं, उन्हें इस मामले से हट जाना चाहिए। सीबीआई ने इसे एक नाटक करार दिया, जज ने अर्जी स्वीकार कर ली और अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख निर्धारित की। यह पूरा मामला दिल्ली में कुछ साल पहले शराब की दुकानों के लिए एक नई नीति बनाने से शुरू हुआ। आरोप लगाया गया कि इस नीति में बड़ा घोटाला हुआ, गलत लोगों को लाभ पहुंचाया गया और पैसे का लेनदेन हुआ। सीबीआई ने इस मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को आरोपी बनाया।
#WATCH | AAP National Convenor Arvind Kejriwal arrives at Delhi High Court in connection with his recusal application before Justice Swarn Kanta Sharma in the alleged liquor scam. He is also expected to argue his case. pic.twitter.com/W94e8CvZfe
— ANI (@ANI) April 6, 2026
Arvind Kejriwal: निचली अदालत ने क्या किया?
27 फरवरी को निचली अदालत ने यह कहा कि सीबीआई का पूरा मामला अत्यंत कमजोर है। इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। और सभी 23 व्यक्तियों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अर्थात् केजरीवाल और अन्य सभी को बरी कर दिया गया। अदालत ने सीबीआई को भी कड़ी फटकार लगाई।
Arvind Kejriwal: CBI हाईकोर्ट क्यों गई?
सीबीआई को यह निर्णय स्वीकार्य नहीं था। वह हाईकोर्ट चली गई। वहां यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास आया। 9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने कहा कि निचली अदालत के कुछ निर्णय गलत प्रतीत होते हैं। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए, जैसा कि निचली अदालत ने कहा था। यहीं से केजरीवाल खेमे को यह आभास हुआ कि यह जज उनके पक्ष में नहीं हैं।
Arvind Kejriwal: केजरीवाल ने जज बदलने की मांग की
11 मार्च को केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य ने कहा कि जस्टिस शर्मा के समक्ष सुनवाई निष्पक्ष नहीं होगी। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी अनुरोध किया कि इस मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपा जाए। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जस्टिस शर्मा को स्वयं लेना होगा।
Arvind Kejriwal: मामले में आज क्या हुआ?
केजरीवाल स्वयं हाईकोर्ट गए और अपनी याचिका प्रस्तुत की। सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह अदालत नाटक करने का स्थान नहीं है। यह याचिका निरर्थक है और अदालत की अवमानना है। जस्टिस शर्मा ने याचिका स्वीकार कर ली और कहा कि 13 अप्रैल को सुनवाई होगी।
Arvind Kejriwal: पूरी बात क्या है?
केजरीवाल पहले ही एक बार बरी हो चुके हैं। लेकिन सीबीआई ने हार नहीं मानी है। अब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। केजरीवाल की इच्छा है कि जो जज इस केस की सुनवाई कर रही हैं, वे हट जाएं। 13 अप्रैल को यह स्पष्ट होगा कि जस्टिस शर्मा इस मामले में बनी रहेंगी या नहीं।
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