Tamilnadu News: मदुरै की एक अदालत ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने पुलिस हिरासत में पिता और पुत्र की मृत्यु के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। पूरा मामला क्या था और पीड़ित परिवार, सत्तारूढ़ द्रमुक और अन्य ने अदालत के निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया दी, यह जानने के लिए रिपोर्ट पढ़ें-
मदुरै की जिला अदालत ने सोमवार को सातांकुलम में हिरासत में हुई मौत के मामले में दोषी ठहराए गए नौ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड सुनाया। अदालत ने कहा कि यह मामला ‘दुर्लभतम’ श्रेणी का है। इन पुलिसकर्मियों को जून 2020 में पी. जेयराज और उनके बेटे जे. बेनिक्स की हिरासत में हत्या और यातना के मामले में दोषी पाया गया।
Tamilnadu News: जज ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा?
जज मुथुकुमारन ने कहा कि यदि एक आम नागरिक ने यह अपराध किया होता, तो उसे सामान्य सजा दी जा सकती थी। लेकिन चूंकि यह अपराध पुलिस द्वारा किया गया है, इसलिए साधारण सजा नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि यह हिरासत में हिंसा का एक स्पष्ट उदाहरण है। साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि पिता और पुत्र को पुलिस हिरासत में बुरी तरह से पीटा गया। निरीक्षक एस श्रीधर ने हमले के लिए उकसाया, जबकि अन्य कर्मी हिंसा में शामिल थे और सबूतों को छिपाने में भी उनकी भागीदारी थी।
Tamilnadu News: पुलिसकर्मियों पर क्या आरोप थे?
सभी आरोपियों पर हत्या, गंभीर चोट पहुंचाने, साक्ष्य गढ़ने और पीड़ितों पर झूठे मामले दर्ज करने के आरोप शामिल थे।
Tamilnadu News: पूरा मामला क्या हुआ था?
कोविड के दौरान पुलिस ने 19 जून 2020 को जेयराज (58 वर्ष) और बेनिक्स (31 वर्ष) को गिरफ्तार किया था। उन पर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी कोविलपत्ती के सरकारी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। प्रशासनिक जांच में यह भी सामने आया था। कि पुलिस हिरासत में उन्हें बर्बरता से कड़ी यातना दी गई थी।
Tamilnadu News: CBI ने साबित किया अपराध
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने फॉरेंसिक साक्ष्य, चिकित्सा रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर यह साबित किया कि सातांकुलम थाने में उन पर बर्बर पूर्ण हमला हुआ था। थाने में मिले खून के धब्बे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चोटें मुख्य साक्ष्य के रूप में सामने आईं। आरोपी विशेष उप-निरीक्षक पॉल्दुराई की मुकदमे के दौरान कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी। यह मामला पूरे देश में हिरासत में हिंसा और पुलिस की जवाबदेही पर चर्चा का केंद्र बन गया था। अब सजा सुनाए जाने के बाद यह मामला अंतिम चरण में पहुँच गया है।
पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा?
पीड़ितों के वकील जबा सिंह ने कहा कि अदालत ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। सभी आरोपियों, ए1 से ए9 तक, को मौत की सजा दी गई है। पहले आरोपी (ए1) को 24 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। दूसरे आरोपी (ए2) को 16.30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। कुल मिलाकर मृतक बेनिक्स की मां को 1.40 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोपी मुआवजा नहीं देते हैं, तो उनकी संपत्ति जब्त कर बेच दी जाएगी और प्राप्त राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। पीड़ित के परिवार की सदस्य पर्सी ने कहा कि अदालत ने हमारे मामले में न्याय किया है। हमने अदालत पर विश्वास रखा। अब हम चाहते हैं कि कोई और परिवार ऐसा दुख न सहे, इसके लिए हम लंबे समय तक संघर्ष करते रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे हादसे कभी नहीं होंगे।
सत्तारूढ़ द्रमुक ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा?
राज्य की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने अदालत के फैसले पर कहा कि हां, उन्होंने दोनों पर बेरहमी से हमला किया, उन्हें रातभर लटकाए रखा और उनकी हत्या कर दी। कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस समय एआईएडीएमके सत्ता में थी। उनके सत्ता से बेदखल होने के बाद हमने जांच शुरू की और उन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया।
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