Khan Sir Real Name: खान सर का असली नाम एक कानूनी नोटिस के ज़रिए सामने आया है। पूरी कहानी अभी जानें!

Khan Sir Real Name: Legal notice and Khan Sir, how Khan Sir's real name came out

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Khan Sir Real Name: बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर को बिहार लोक सेवा आयोग ने शनिवार को नोटिस भेजा। यह नोटिस उनके पांच सेंटरों पर पहुंचाया गया। नोटिस में उनके असली नाम का उल्लेख किया गया है।

Khan Sir Real Name: खान सर की असली पहचान जानने के लिए उत्सुक हैं? जानिए कैसे एक कानूनी नोटिस से उनका असली नाम उजागर हुआ।

खान सर ने बीपीएससी की 70वीं परीक्षा रद्द करने और नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर आयोग पर सवाल खड़े किए थे। हाल ही में उन्होंने आयोग पर सीट बेचने का आरोप लगाते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद शनिवार को आयोग ने उनके मुखर्जी नगर, करोल बाग, बोरिंग रोड, मुसल्लपुर हाट और प्रयागराज स्थित सेंटरों पर नोटिस भेजा। इनमें दो सेंटर दिल्ली, दो बिहार और एक उत्तर प्रदेश में हैं।

लीगल नोटिस में असली नाम का खुलासा
खान सर हमेशा सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। उनसे जुड़े वीडियो और रील्स अक्सर वायरल होते रहते हैं। कई बार उनसे उनके असली नाम के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। एक बार यह अफवाह भी उड़ी थी कि उनका नाम अमित है। अब बिहार लोक सेवा आयोग ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा, जिसमें उनके असली नाम “फैसल खान @ खान सर” का जिक्र है।

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नोटिस में क्या लिखा गया
आयोग ने नोटिस में लिखा कि फैसल खान @ खान सर की टिप्पणियां अपमानजनक और निराधार हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की नौबत आई। आयोग ने इसे कानून के खिलाफ और अनुचित बताया।

बीपीएससी ने कहा कि खान सर ने आयोग और उसके अधिकारियों की छवि को नुकसान पहुंचाया है। वे आयोग के खिलाफ अफवाह फैलाने के भी जिम्मेदार हैं, जिसका असर उम्मीदवारों के भविष्य पर पड़ सकता है। आयोग ने उनसे 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है।

नोटिस में लगाए गए आरोप
बीपीएससी ने फैसल खान @ खान सर को पांच पन्नों का नोटिस भेजा है। इसमें कई आरोप लगाए गए हैं। आयोग ने उनसे पूछा कि उन्होंने किस आधार पर कहा कि बीपीएससी में सीट बेची जा रही है और यह प्रक्रिया अध्यक्ष और अन्य लोगों के माध्यम से हो रही है। यदि खान सर जवाब नहीं देते, तो उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

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