One Nation One Election: “वन नेशन वन इलेक्शन” पर कौन-कौन सी पार्टियां विरोध जता रही हैं और इसमें किसका समर्थन है?
संविधान संशोधन विधेयक, जो पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव पेश करता है, अब संसद में है। भाजपा और उसके सहयोगी दल इसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस, सपा, आप, आरजेडी और टीएमसी जैसे दल इसका विरोध कर रहे हैं।
नई दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रस्ताव रखने वाला ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ तथा ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ संसद के निचले सदन में पेश किया है। हालांकि, विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी पार्टियाँ “वन नेशन वन इलेक्शन” का विरोध कर रही हैं और कितनी पार्टियाँ इस बिल का समर्थन कर रही हैं।
क्या है एक देश एक चुनाव विधेयक
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को एक देश, एक चुनाव के विचार को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। इस योजना के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति ने नगर निकाय और पंचायत चुनावों को भी चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने का सुझाव दिया। हालांकि, मंत्रिमंडल ने अभी स्थानीय निकाय चुनावों पर ध्यान न देने का निर्णय लिया है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में इस विचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा), जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) जैसे भाजपा के सहयोगी दल केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, एक उच्चस्तरीय समिति ने यह सिफारिश की है कि विधेयक में अनुच्छेद 82ए में एक नया उप-खंड (1) जोड़ा जाए, जो नियत तिथि से संबंधित होगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 82ए में उप-खंड (2) भी शामिल करने का प्रस्ताव है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल समाप्त होने से जुड़ा है। विधेयक में अनुच्छेद 83(2) में बदलाव का भी सुझाव है, जिसमें लोकसभा की अवधि और उसे भंग करने के संबंध में नए उप-खंड (3) और (4) जोड़े जाएंगे। इसके अलावा, विधानसभाओं को भंग करने और “एक साथ चुनाव” शब्दों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 327 में संशोधन का भी प्रस्ताव है।
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Author: UP Tak News
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