Jaipur: पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमें जयपुर में हुई दुर्घटना के लिए टैंकर चालक को दोषी ठहराने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
जयपुर गैस टैंकर हादसे के आरोपी टैंकर ड्राइवर जयवीर ने सोमवार को पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया। कहा ट्रक में टैंकर से टकराने के बाद गैस लीक हो गई। इस घटना में 35 से अधिक गाड़ियां जल गईं और अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है।
जयपुर हादसे में शामिल ड्राइवर जयवीर ने सोमवार को पुलिस के सामने हाजिर हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विशेष जांच दल (SIT) जयवीर से पूछताछ करेगा। 40 साल का जयवीर, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा का निवासी है, टक्कर के समय टैंकर से बाहर निकलकर भाग गया। एक ट्रक ने LPG से भरे टैंकर को टक्कर मारी, जिससे टैंकर का नोजल टूट गया और गैस का रिसाव होने लगा। इस रिसाव के कारण लगी आग ने आसपास की 35 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया।
Jaipur: पुलिस के अफसरों ने कहा ~ ”हम ‘टैंकर ड्राइवर को तुरंत दोषी नहीं ठहरा सकते’
इस भयानक हादसे में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। SMS अस्पताल में 18 घायल मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 5 की हालत बहुत गंभीर है। पुलिस के अनुसार, जयवीर ने घटना के बाद दिल्ली में गैस टैंकर के मालिक अनिल पंवार को फोन किया और फिर अपना फोन बंद कर दिया। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) अमित कुमार ने बताया कि हम टैंकर ड्राइवर को तुरंत दोषी नहीं ठहरा सकते। दरअसल, एक ट्रक ड्राइवर ने उसकी गाड़ी में टक्कर मारी। जब टैंकर ड्राइवर ने देखा कि उसकी गाड़ी के ‘नोजल’ टूट गए हैं, तो उसे चिंता हुई कि विस्फोट हो सकता है, क्योंकि अन्य ड्राइवर अपनी गाड़ियां चालू कर रहे थे।
पीछे से टक्कर मरने वाले ‘ट्रक के ड्राइवर की विस्फोट में पहले ही मौत हो गई’
कुमार ने बताया कि टैंकर का ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए घटनास्थल से भाग गया। इस मामले में 20 दिसंबर को विस्फोट के दिन FIR दर्ज की गई थी, और अब टैंकर ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि टैंकर से टकराने वाले ट्रक के ड्राइवर की इस विस्फोट में मौत हो गई। कुमार ने यह भी बताया कि जयवीर सोमवार को पुलिस के सामने पेश हुआ ? SIT मामले की जांच कर रही है और जयवीर, पंवार और टैंकर कंपनी से गाड़ी की स्थिति और ड्राइवर के कामकाजी इतिहास के बारे में जानकारी लेगी।
‘घटनास्थल से 9 ड्राइवर भागने में कामयाब रहे’
पुलिस अधिकारी ने बताया कि जयवीर उन नौ ड्राइवरों में से एक था, जो घटना के स्थान से भागने में सफल रहा। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसमें लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत का कारण बनना, और जान को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना शामिल है। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है और राज्य व केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2025 को होगी।
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Author: UP Tak News
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