UPPCL OTS Scheame: बिजली के बकायेदारों के लिए उपभोक्ता 15 दिसंबर से शुरू होगी OTS योजना, सरचार्ज में दी जाएगी छूट
UP Electricity: यूपीपीसीएल ने बिजली बकायेदारों के लिए एक नई योजना बनाई है, जिसे एकमुश्त समाधान (ओटीएस) कहा जाता है। यह योजना 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी। इसमें बकायेदारों को अपने कुल बकाए का 30 प्रतिशत जमा करना होगा और उन्हें 30 सितंबर तक के बिजली सरचार्ज में छूट मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण आवश्यक है।
- अगले वर्ष 31 जनवरी तक योजना का उठाया जा सकेगा लाभ
- इस वर्ष 30 सितंबर तक मूल बकाये का 30 प्रतिशत देना होगा
यह योजना अगले वर्ष 31 जनवरी तक तीन चरणों में चलेगी
यह योजना अगले वर्ष 31 जनवरी तक तीन चरणों में चलेगी, जिसमें कुल 47 दिन शामिल होंगे। पंजीकरण के समय बकायेदारों को 30 सितंबर तक के मूल बकाए का 30 प्रतिशत जमा करना होगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं से योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।
UPPCL OTS Scheame 15 दिसंबर से शुरू होगी योजना
पहला चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा चरण 1 से 15 जनवरी और तीसरा चरण 16 से 31 जनवरी तक होगा। बकायेदारों को एकमुश्त भुगतान के साथ-साथ किश्तों में भी धनराशि जमा करने का विकल्प मिलेगा।
पहले चरण में 31 दिसंबर तक सरचार्ज में अधिकतम छूट प्राप्त होगी। एक किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाए का एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। जिन उपभोक्ताओं का 30 सितंबर तक 5000 रुपये बकाया है, उन्हें पहले चरण में 100 प्रतिशत, दूसरे चरण में 80 प्रतिशत और तीसरे चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
UPPCL OTS Scheame स्कीम में मिलेगी 75 प्रतिशत तक की छूट
अगर उपभोक्ता 10 किश्तों में भुगतान करते हैं, तो पहले चरण में 75 प्रतिशत, दूसरे में 65 प्रतिशत और तीसरे में 55 प्रतिशत छूट मिलेगी। 5000 रुपये से अधिक बकाए पर एक साथ भुगतान करने पर 50 से 70 प्रतिशत और किश्तों में भुगतान पर 40 से 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 40 से 60 प्रतिशत और चार किश्तों में भुगतान करने पर 30 से 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। वाणिज्यिक उपभोक्ता, निजी संस्थान और लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी इसी प्रकार की छूट मिलेगी।
यूपी विधुत उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी
यूपीपीसीएल ओटीएस योजना का दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान ग्राहक 5,000 तक की एकमुश्त किस्त पर 80% की छूट पा सकते हैं। 5,000 से ज़्यादा की राशि पर 60% की छूट मिलेगी और किस्तों में भुगतान करने वालों को 50% की छूट मिलेगी।
UP OTS Scheme Date: उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकाया रखने वालों के लिए 2024-25 की अवधि के लिए 15 दिसंबर से यूपी ओटीएस योजना शुरू होगी। यह कार्यक्रम 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में चलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को निगम की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा और अपने मूल बकाया बिल का 30% भुगतान करना होगा। शेष राशि पर सरचार्ज में छूट मिलेगी। पंजीकरण कराते समय 30 सितंबर 2024 तक बकाया बिजली बिलों की मूल राशि का 30% भुगतान करना आवश्यक है। उपभोक्ताओं को उस तिथि तक बकाया बिलों पर सरचार्ज में छूट का भी लाभ मिलेगा।तीन चरण में चलेगी योजना
यह योजना तीन चरणों में चलेगी
पहला चरण 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 1 किलोवाट तक के भार और 5000 रुपये तक के मूल बकाया पर एकमुश्त जमा करने पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। अगर आप 10 किस्तों में भुगतान करते हैं, तो विलंबित भुगतान अधिभार पर 75 प्रतिशत छूट मिलेगी। 5000 रुपये से अधिक के बकाया पर 70 प्रतिशत और किस्त में भुगतान करने पर 60 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा। इसमें 5000 तक एकमुश्त भुगतान करने पर 80 प्रतिशत छूट मिलेगी और किस्तों में 65 प्रतिशत छूट मिलेगी। 5000 रुपये से अधिक के लिए एकमुश्त भुगतान पर 60 प्रतिशत छूट और किस्तों में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें एकमुश्त भुगतान करने पर 70 प्रतिशत छूट, किस्त में 55 प्रतिशत छूट, 5000 रुपये से अधिक के बकाया पर 50 प्रतिशत छूट और किस्तों में 40 प्रतिशत छूट मिलेगी।
किसे मिलेगा फायदा
इस योजना का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं (एलएमवी-1), वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (एलएमवी-2), निजी संस्थानों (एलएमवी-4B), औद्योगिक संस्थानों (एलएमवी-6) और स्थायी रूप से कनेक्शन कटने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।
UP OTS Scheme कहां करना होगा पंजीकरण
उपभोक्ता इस लाभ को प्राप्त करने के लिए विभागीय खंड या उपखंड कार्यालय, विद्युत सखी, जन सेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए उन्हें अपना हालिया बिजली बिल और मोबाइल नंबर देना होगा। भुक्तान भी इन तरीकों से किया जा सकता है। यदि पंजीकरण के बाद उपभोक्ता भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उनका अधिभार बढ़ जाएगा।
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Author: UP Tak News
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