US Deportation: US से डॉलर में कमाने का देखा था सपना, US से आये अवैध भारतीय अप्रवासियों का अब आगे क्या होगा?

US Immigrants News: US Deportation: Had dreamed of earning dollars from the US

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US Deportation News: US अमेरिका से 104 अवैध भारतीय अप्रवसियों को अमेरिका ने अपने सरकारी विमान से भारत भेजा है, जिनमे अमृतसर पहुंचे प्रवासी लोगों में 33 लोग गुजरात के शामिल है, अब उन लोगों से एमिग्रेशन पुलिस पूछताछ करेगी और दस्तावेज़ों की जांच करेगी। अवैध प्रवासियों को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा.

Ahmedabad: 104 भारतीय नागरिक, जो अमेरिका से निर्वासित हुए थे, अब भारत लौट आए हैं। इन्हें एक विशेष विमान के जरिए अमृतसर हवाई अड्डे पर लाया गया। इनमें से 33 लोग गुजरात से हैं, जो 8 अलग-अलग जिलों से आए हैं। इस समूह में 15 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। मेहसाणा से 11, गांधीनगर से 13, पाटन से 3, आनंद से 1, अहमदाबाद से 2, वडोदरा से 1, बनासकांठा से 1, और भरूच से 1 व्यक्ति है।

US Deportation: अब आगे क्या कार्रवाई होगी?

भारतीय नागरिक जो ट्रंप सरकार के तहत निर्वासित हुए थे, अब अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। वे वापस भारत आ गए हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा, इस पर इंडो यूएस मीडिया के संपादक और वीजा विशेषज्ञ दिगंत सोमपुरा ने न्यूज़ 18 गुजराती को बताया कि ट्रंप सरकार के आदेश अनुसार, अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजा जा रहा है। जो भारतीय अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे, वे आज अमृतसर पहुंचे हैं।

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उन्होंने कहा कि विदेश जाना सही है, लेकिन गलत तरीके से जाने पर समस्याएं आती हैं। इससे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और धन दोनों प्रभावित होते हैं। यदि आपको विदेश जाना है, तो आपको इसे सही और कानूनी तरीके से करना चाहिए। गलत तरीके से जाने पर ऐसे ही संकटों का सामना करना पड़ता है।

US Deportation: इमिग्रेशन पुलिस उनसे पूछताछ करेगी

लौटने पर इमिग्रेशन पुलिस उनसे सवाल करेगी। पहले, उन्हें अपने दस्तावेज़ दिखाने होंगे, खासकर पासपोर्ट। बहुत से लोग जो अवैध रूप से गए हैं, अपने दस्तावेज़ छिपाने के लिए उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसलिए, कुछ लोगों से यह पूछा जाएगा कि क्या उनके पास पासपोर्ट है। पूछताछ के बाद, उन्हें अपने राज्य भेज दिया जाएगा। अवैध तरीके से जाने वाले लोग अक्सर एजेंटों के जरिए जाते हैं। जब कोई अवैध रूप से विदेश गया व्यक्ति वापस लौटता है, तो उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाती है।

निर्वासन के बाद, वह पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है और पासपोर्ट हासिल कर सकता है। यदि उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय गलत दस्तावेज़ या छिपी हुई जानकारी दी, तो उसे पासपोर्ट नहीं मिल सकता।

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