National News: नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग का नया नियम: फॉर्म-6 में माता-पिता की जानकारी देना हुआ अनिवार्य

National News: Election Commission's new rule for new voters – Providing parents' details in Form-6 is now mandatory.

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National News: “चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 में बड़ा बदलाव किया है। अब वोटर आईडी के लिए आवेदन करते समय माता-पिता का SIR विवरण देना अनिवार्य है। जानें क्या है नया नियम और इससे आवेदकों पर क्या असर पड़ेगा।”

नई दिल्ली/यूपी तक न्यूज़: चुनाव आयोग ने पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले नए आवेदकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब फॉर्म-6 भरते समय आवेदकों को अपने माता-पिता के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) से संबंधित विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। आयोग का कहना है कि यह कदम पहचान के सत्यापन को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए उठाया गया है।

National News: क्या है नया नियम और प्रक्रिया?

अब नए मतदाताओं को ऑनलाइन फॉर्म-6 भरते समय एक अनिवार्य घोषणा करनी होगी कि उनके माता-पिता पिछली एसआईआर (SIR) प्रक्रिया में शामिल थे या नहीं।

National News: Election Commission's new rule for new voters – Providing parents' details in Form-6 is now mandatory.

National News: क्या है नया नियम और प्रक्रिया?

अब नए मतदाताओं को ऑनलाइन फॉर्म-6 भरते समय एक अनिवार्य घोषणा करनी होगी कि उनके माता-पिता पिछली एसआईआर (SIR) प्रक्रिया में शामिल थे या नहीं।

  • यदि माता-पिता एसआईआर में शामिल थे: आवेदक को उनके विधानसभा क्षेत्र का नंबर, पोलिंग बूथ (पार्ट नंबर) और मतदाता सूची में दर्ज क्रमांक (सीरियल नंबर) की जानकारी देनी होगी।

  • यदि माता-पिता एसआईआर में शामिल नहीं थे: आवेदक को यह विकल्प चुनना होगा और माता-पिता का नाम तथा (यदि उपलब्ध हो) उनका ईपीआईसी (EPIC) नंबर दर्ज करना होगा।

आयोग के अनुसार, इस जानकारी के बिना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।

National News: चुनाव आयोग ने क्या दी सफाई?

चुनाव आयोग का तर्क है कि इस बदलाव से नए मतदाताओं की पहचान को सत्यापित करना आसान होगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया से कई मामलों में आवेदन के साथ अन्य दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता कम हो जाएगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और मृत, डुप्लीकेट या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को शुद्ध बनाना है।

नई व्यवस्था पर बढ़े कानूनी सवाल

इस बदलाव को लेकर विशेषज्ञों ने चिंताएं भी जाहिर की हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि ‘फॉर्म-6’ का प्रारूप ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम’ और ‘मतदाता पंजीकरण नियमों’ के तहत निर्धारित है। ऐसे में किसी भी बदलाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र (गजट) में संशोधन जारी किया जाना अनिवार्य है। विशेषज्ञों का दावा है कि अब तक ऐसा कोई औपचारिक संशोधन सार्वजनिक नहीं किया गया है।

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों द्वारा एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठाए गए सवालों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज करते हुए इसे पूर्णतः संवैधानिक और पारदर्शी करार दिया है।

नए मतदाताओं के सामने क्या चुनौतियां हैं?

इस नियम के लागू होने से पहली बार वोट देने वाले युवाओं को अब अपने माता-पिता के पुराने रिकॉर्ड खोजने पड़ सकते हैं। हालांकि, जिन आवेदकों के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, उनकी आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार पूरी होगी, इस पर चुनाव आयोग की ओर से अभी विस्तृत दिशा-निर्देश आने बाकी हैं।

चुनाव आयोग का तर्क: पहचान सत्यापन में मिलेगी मदद

पीटीआई के अनुसार, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं की पहचान को और अधिक सटीक रूप से सत्यापित करना है। आयोग का मानना है कि इस नई प्रक्रिया के लागू होने से कई मामलों में आवेदन के साथ अलग से अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे प्रक्रिया सरल होगी।

साथ ही, आयोग ने यह दोहराया कि ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है। इसके माध्यम से योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करने के साथ-साथ मृत, डुप्लीकेट, स्थान परिवर्तन कर चुके या विदेशी मतदाताओं के नाम को सूची से हटाना सुनिश्चित किया जाता है।

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