न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने से पहले उनका सीजेआई के रूप में कार्यकाल 6 महीने का होगा।
- CJI चंद्रचूड़ के बाद अगला सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कौन होगा,
- चंद्रचूड़ ने सुझाया अगला नाम, १३ मई २०२५ को रहे है सेवानिवृत्त ?
- कौन है न्यायमूर्ति है संजीव खन्ना,
- जो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के बाद होंगे अगले सुप्रीम कोर्ट के नए वरिष्ठ न्यायमूर्ति
UP TAK NEWS: केंद्रीय कानून मंत्रालय को एक पत्र में चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है।
CJI चंद्रचूड़ ने सुझाया अगला नाम, १३ मई २०२५ को रहे है सेवानिवृत्त ? CJI DY Chandrachud
यह पत्र परंपरा के अनुसार लिखा गया है, जिसमें भारत के सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को अपना उत्तराधिकारी नामित करते हैं, जिसकी सिफारिश को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर, 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला और सीजेआई के रूप में उनका कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
9 अक्टूबर को भूटान में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि उनका मन भविष्य और अतीत के बारे में भय और चिंताओं से बहुत अधिक घिरा हुआ है और वे इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्होंने वह सब हासिल किया जो उन्होंने करने का लक्ष्य रखा था और इतिहास उनके कार्यकाल का कैसे मूल्यांकन करेगा।
उन्होंने कहा, “मुझे थोड़ा कमज़ोर होने के लिए माफ़ करें। मैं दो साल तक देश की सेवा करने के बाद इस साल नवंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप मैं अपना पद छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, जिससे मेरा मन अतीत और भविष्य की चिंताओं से बहुत अधिक घिरा हुआ है। मैं खुद को ऐसे सवालों पर विचार करते हुए पाता हूं जैसे: क्या मैंने वह सब हासिल किया जो मैंने करने का लक्ष्य रखा था? इतिहास मेरे कार्यकाल का कैसे मूल्यांकन करेगा? मैं कुछ और कर सकता था? मैं न्यायाधीशों और कानूनी पेशेवरों की भावी पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ूंगा?
”
उन्होंने अपने दो वर्ष के कार्यकाल पर विचार करते हुए संतोष व्यक्त किया तथा कहा कि उन्हें यह जानकर संतोष हुआ कि परिणाम चाहे जो भी रहा हो, उन्होंने निरंतर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना कौन हैं?
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे
उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया और तीस हजारी परिसर में जिला अदालतों में प्रैक्टिस की। बाद में, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों में प्रैक्टिस की।
न्यायमूर्ति खन्ना ने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में भी काम किया और 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्थायी वकील (सिविल) बने।
वह दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक और आपराधिक मामलों में न्यायमित्र के रूप में भी पेश हुए, बाद में 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 2006 में स्थायी न्यायाधीश बने।
न्यायमूर्ति खन्ना ने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्रों में अध्यक्ष/प्रभारी न्यायाधीश जैसे पदों पर भी कार्य किया।
18 जनवरी 2019 को उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत कर दिया गया।
वह वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं।
एक टीवी शो के दौरान एक पत्रकार की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले में उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) का इस्तेमाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार को हराने के लिए नहीं किया जा सकता।
वह जिस पीठ का हिस्सा थे, उसने विवादास्पद सेंट्रल विस्टा परियोजना को भी मंजूरी दी थी। वह संविधान पीठों का भी हिस्सा थे, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने का फैसला सुनाया था।

Author: UP Tak News
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