Aarav Murder Case: 27 सेकंड में 8 बार पटककर मासूम की जान लेने वाले दरिंदे को फांसी, कोर्ट ने सुनाई ऐतिहासिक सजा

Aarav Murder Case: Death penalty for the monster who killed an innocent child by slamming him against the ground eight times in 27 seconds; court delivers historic verdict

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Aarav Murder Case: फिरोजाबाद के मासूम आरव हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। 27 सेकंड में आठ बार पटककर हत्या करने वाले दरिंदे विराज को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश): फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में हुए बहुचर्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाले आरव हत्याकांड में अदालत ने न्याय की मिसाल पेश की है। जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने डेढ़ साल के मासूम आरव की बेरहम हत्या के दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई है। इस दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

Aarav Murder Case: क्या था मामला?

30 मई की दोपहर शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने अपनी रिश्ते की भाभी रति देवी के डेढ़ साल के बेटे आरव की निर्मम हत्या कर दी थी। रति की शादी फरवरी 2024 में सुमित कुमार से हुई थी, लेकिन पति से अनबन के कारण वह पांच महीने से मायके में रह रही थी। सुमित का फुफेरे भाई विराज, रति पर शादी का दबाव बना रहा था। रति द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने से बौखलाए विराज ने बदले की भावना में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।Aarav Murder Case: Death penalty for the monster who killed an innocent child by slamming him against the ground eight times in 27 seconds; court delivers historic verdict

Aarav Murder Case: महज 27 सेकंड में ढहाया कहर

वारदात के दिन रति अपनी मां पिंकी देवी के साथ कानूनी सलाह लेने शिकोहाबाद आई थी। आरोपी विराज भी वहां पहुंच गया और मासूम आरव को टॉफी दिलाने के बहाने बाहर ले गया। घर से महज 50 मीटर दूर सुनसान सड़क पर उसने मासूम को 27 सेकंड के भीतर लगातार आठ बार सड़क पर पटका। इस बर्बरता ने बच्चे के सिर और छाती की सभी हड्डियां चकनाचूर कर दी थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, पहली बार पटकने पर ही बच्चे की खोपड़ी के जोड़ खुल गए थे और वह बेहोश हो गया था, लेकिन कातिल की हैवानियत नहीं रुकी।Aarav Murder Case: Death penalty for the monster who killed an innocent child by slamming him against the ground eight times in 27 seconds; court delivers historic verdict

Aarav Murder Case: पुलिस और अभियोजन की त्वरित कार्रवाई

इस केस की सबसे बड़ी विशेषता पुलिस की त्वरित कार्रवाई रही:

  • तेज जांच: इंस्पेक्टर अनुज कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने वारदात के महज छह दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

  • रिकॉर्ड समय में सुनवाई: 15 जून से शुरू हुई गवाहियों के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 महत्वपूर्ण गवाह पेश किए।

  • अकाट्य साक्ष्य: सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण और अकाट्य सबूत माना, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।

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मां की पुकार और कोर्ट का फैसला

अदालत द्वारा दोषी को सजा सुनाए जाने से पहले, मृतक आरव की मां रति ने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा, “उस कातिल ने मेरे कलेजे के टुकड़े को तड़पा-तड़पा कर मारा है। मेरी मांग है कि हत्यारे को सिर्फ और सिर्फ फांसी मिले।”

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अदालत ने घटना को ‘जघन्य’ मानते हुए दोषी विराज को फांसी की सजा सुनाई है। फैसले के दौरान आरोपी के चेहरे पर कानून का खौफ साफ नजर आ रहा था। पुलिस ने न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया था, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से घायल हुए विराज को वैशाखी के सहारे कोर्ट लाया गया था।

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