Firozabad News: मासूम आरव हत्याकांड में न्याय की जीत। फिरोजाबाद अदालत ने दोषी विराज को सुनाई फांसी। शादी के प्रस्ताव को ठुकराने का बदला बच्चे की जान लेकर लिया था कातिल ने।
फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश): फिरोजाबाद की एक अदालत ने डेढ़ साल के मासूम आरव की निर्मम हत्या के मामले में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई है। महज 27 सेकंड में आठ बार बच्चे को जमीन पर पटककर उसकी जान लेने वाले इस दरिंदे को मौत की सजा मिलने के बाद इलाके में न्याय की जीत की चर्चा है।
Firozabad News: घटना का विवरण और सजा
बीते 30 मई को शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में दोपहर के समय हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अदालत ने गुरुवार को आरोपी को दोषी करार दिया था और शुक्रवार को सजा का ऐलान किया। फैसले के दौरान जैसे ही जज ने फांसी की सजा सुनाई, दरिंदगी करने वाला विराज उर्फ जितेंद्र पाठक फफक-फफक कर रो पड़ा। पुलिस सुरक्षा के बीच उसे कड़ी निगरानी में वापस जेल भेज दिया गया। फैसले के समय अदालत परिसर में मृतक आरव की नानी पिंकी देवी भी मौजूद थीं, जिन्होंने इस सजा पर संतोष व्यक्त किया।
Firozabad News: शादी की जिद और खौफनाक वारदात
जांच में सामने आया कि आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक, मृतक आरव की मां रति देवी से शादी करना चाहता था। रति की शादी फरवरी 2024 में बदायूं निवासी सुमित कुमार से हुई थी, लेकिन पति से अनबन के कारण वह पांच महीने से अपने मायके में रह रही थी। इसी का फायदा उठाकर सुमित का फुफेरे भाई विराज, रति को मदद का झांसा देने लगा और शादी का प्रस्ताव रखा। रति द्वारा प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने से बौखलाए विराज ने बदले की आग में इस घटना को अंजाम दिया।
Firozabad News: सीसीटीवी में कैद हुई थी दरिंदगी
वारदात के दिन रति अपनी मां के साथ कानूनी सलाह लेने शिकोहाबाद आई थी। वहां आरोपी विराज भी पहुंच गया। उसने मासूम आरव को टॉफी दिलाने के बहाने मां से लिया और घर से करीब 50 मीटर दूर ले जाकर सड़क पर पटक-पटक कर मार डाला।
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बर्बरता की हद: आरोपी ने महज 27 सेकंड के भीतर मासूम को सड़क पर आठ बार पटका।
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सबूत: घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जो अभियोजन पक्ष के लिए सबसे मजबूत साक्ष्य साबित हुई।
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गिरफ्तारी: वारदात के बाद आरोपी शव को दरवाजे पर फेंककर भाग गया था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया था, जिसमें उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी।
Firozabad News: अदालत की टिप्पणी
न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पूरी तरह से पुख्ता हैं। अदालत ने इस घटना को ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ (rarest of rare) श्रेणी का मानते हुए कहा कि ऐसे जघन्य कृत्य के लिए फांसी से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है।
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Author: UP Tak News
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