Digital News: DoT ने SIM कार्ड को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन और जम्मू-कश्मीर, असम व पूर्वोत्तर में 6 SIM की सीमा है। 24 अगस्त 2026 से अतिरिक्त नंबरों पर रोक और कार्रवाई की नई व्यवस्था लागू होगी।
नई दिल्ली: मोबाइल कनेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने नियमों के पालन को और सख्त करने की तैयारी कर ली है। दूरसंचार विभाग (DoT) अब उन लोगों की पहचान के लिए नई निगरानी व्यवस्था लागू करने जा रहा है, जिनके नाम पर पहले से ही मोबाइल कनेक्शन की निर्धारित अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है। नए नियम के तहत ऐसे ग्राहक तय सीमा से अधिक नया सिम लेने की कोशिश करेंगे तो उन्हें रोका जा सकेगा।
दूरसंचार विभाग की ओर से 17 अगस्त 2026 को जारी निर्देशों के मुताबिक, यह नई व्यवस्था 24 अगस्त 2026 से लागू की जाएगी। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियां फोटो के आधार पर उन ग्राहकों की पहचान कर सकेंगी, जिनके नाम पर अधिकतम मोबाइल कनेक्शन पहले से दर्ज हैं।
Digital News: एक व्यक्ति के नाम पर कितने SIM रख सकते हैं?
DoT के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति के नाम पर देशभर की सभी टेलीकॉम कंपनियों और सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखे जा सकते हैं। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन की है। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से ही निर्धारित सीमा तक मोबाइल नंबर हैं, तो वह इसके बाद नया मोबाइल कनेक्शन नहीं ले सकेगा।
Digital News: सीमा पूरी होने पर फोटो से होगी पहचान
दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों की पहचान को और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। 23 अगस्त 2026 से DIP पर उन ग्राहकों की प्रतिनिधि फोटो उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन की अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है। टेलीकॉम कंपनियों को इन तस्वीरों को रोजाना डाउनलोड करना होगा। इसके बाद 24 अगस्त से कंपनियां तकनीकी और संगठनात्मक व्यवस्था के जरिए ऐसे ग्राहकों की पहचान करेंगी, जो सीमा पूरी होने के बावजूद नया मोबाइल कनेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे ग्राहक की पहचान होने पर उसे बताया जाएगा कि उसके नाम पर पहले ही निर्धारित संख्या में मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं और इसलिए नया कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता।
Digital News: तय सीमा से ज्यादा SIM हुए तो क्या होगा?
यदि किसी व्यक्ति के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन पाए जाते हैं, तो अतिरिक्त नंबरों को बंद कराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। DoT के मुताबिक, अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और सेवा क्षेत्रों में एक व्यक्ति के नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शनों की पहचान और ग्रुपिंग के लिए DIP में पहले से व्यवस्था मौजूद है। अब इसी व्यवस्था को फोटो आधारित पहचान प्रणाली से और मजबूत किया जा रहा है।
Digital News: शुरुआत में D+1 जांच, बाद में रियल टाइम सिस्टम
नई व्यवस्था को लागू करने के लिए शुरुआत में टेलीकॉम कंपनियां D+1 मॉडल अपना सकती हैं। यानी ग्राहक के नाम पर नया कनेक्शन दर्ज होने के अगले दिन उसकी जांच की जा सकेगी। हालांकि, बाद में इस प्रक्रिया को पूरी तरह रियल टाइम बनाने का लक्ष्य है। इसका मतलब होगा कि नया मोबाइल कनेक्शन रजिस्टर और एक्टिवेट करते समय ही सिस्टम यह जांच सकेगा कि ग्राहक निर्धारित सीमा के भीतर है या नहीं। DoT ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को इस व्यवस्था को अपनी नामांकन और कनेक्शन सक्रिय करने की प्रक्रिया में 30 नवंबर 2026 तक पूरी तरह एकीकृत करने का निर्देश दिया है।
सीमा से ज्यादा एक्टिव हुआ नंबर तो हो सकता है सस्पेंड
जब तक पोस्ट-फैक्टो जांच की व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं होती, तब तक किसी दिन निर्धारित सीमा से अधिक सक्रिय किया गया मोबाइल कनेक्शन तत्काल निलंबित किया जा सकता है। ऐसे कनेक्शन को तब तक निलंबित रखा जा सकता है, जब तक सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन होने की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। DoT का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित सीमा के भीतर ही मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करे और उसका इस्तेमाल करे।
Digital Communication Commission को खत्म करने की तैयारी
इसी बीच दूरसंचार विभाग ने Digital Communication Commission (DCC) को खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसे पहले Telecom Commission के नाम से जाना जाता था। यह एक शीर्ष अंतर-मंत्रालयी संस्था थी, जो दूरसंचार से जुड़े नीतिगत मामलों और महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव वाले मुद्दों पर निर्णय लेने में भूमिका निभाती थी। DCC की अध्यक्षता दूरसंचार सचिव करते हैं। इसमें दूरसंचार विभाग के चार पूर्णकालिक सदस्य और विभिन्न संबंधित विभागों के सचिव स्तर के चार अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक, Digital Communication Commission को समाप्त करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
मोबाइल यूजर्स के लिए क्या है बड़ा बदलाव?
नए नियमों का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके नाम पर पहले से बड़ी संख्या में मोबाइल कनेक्शन हैं। अब नया SIM लेने से पहले सिस्टम यह जांचने में सक्षम होगा कि उनके नाम पर कितने नंबर पहले से सक्रिय हैं।
सामान्य ग्राहक के लिए नियम में कोई नई संख्या तय नहीं की गई है। मौजूदा सीमा के अनुसार अधिकांश क्षेत्रों में 9 SIM, जबकि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के संबंधित क्षेत्रों में 6 SIM तक मोबाइल कनेक्शन रखने की अनुमति है। तय सीमा पार होने पर अतिरिक्त कनेक्शन बंद या नया कनेक्शन लेने से रोकने की कार्रवाई हो सकती है।
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Author: UP Tak News
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