Sambhal News: पति की आंखों में तेजाब डालने वाली पत्नी को उम्रकैद की सजा: महिला गैरमर्द के साथ पकड़ी गई थी, पढ़ें कहकशां की करतूत।

Sambhal News: Wife who threw acid into her husband's eyes sentenced to life imprisonment; woman was caught with another man—read about Kahkasha's heinous act.

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Sambhal News: मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल जी के न्यायालय में चल रही थी। एडीजीसी नरेंद्र कुमार यादव ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें प्रस्तुत कीं। न्यायालय ने 27 मई को महिला कहकशां को दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और एक जून, सोमवार को अंतिम निर्णय सुनाए जाने की तिथि निर्धारित की थी। सोमवार को न्यायालय ने दोषी कहकशां को आजीवन कारावास और 1,76,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Sambhal, UP Tak News: यूपी के जनपद संभल के थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में पति पर तेजाब फेंकने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 सुनवाई के बाद महिला को दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को अंतिम निर्णय सुनाते हुए दोषी महिला को आजीवन कारावास और 1,76,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।Sambhal News: Wife who threw acid into her husband's eyes sentenced to life imprisonment; woman was caught with another man—read about Kahkasha's heinous act.

Sambhal News: पति इंवर्टर बैटरी का काम का करता था

वादिनी नाजुक ने 24 मार्च 2025 को एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया था। जिसमें बताया गया कि उसके भाई मुजफ्फर अली काफी समय से अपना मकान बना कर मोहल्ला बदायूं दरवाजा निकट बुलबुली वाली मस्जिद थाना संभल में रह रहे थे। वह इंवर्टर बैटरी का काम करते हैं। उनके दो बच्चे हैं। भाई की पत्नी कहकशां अक्सर लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। और गलत प्रवृत्ति में पड़ गई थी। भाई की पत्नी तलाक की मांग कर रही थी। इसमें कहकशां के परिवार के लोग भी उसका साथ देते थे।

Sambhal News: पत्नी ने पति को नशीला पदार्थ मिलाकर खाने में दिया था

उक्त व्यक्तियों ने कई बार मुजफ्फर अली को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी रंजिश के कारण छह मार्च 2025 को इन लोगों के कहने पर रात के खाने में मुजफ्फर अली को नशीला पदार्थ मिलाकर खाना खिला दिया गया था। अगले दिन, सात मार्च को सुबह छह बजे भाई की पत्नी एक अज्ञात व्यक्ति के साथ घर में थी। इसी बीच भाई मुजफ्फर की आंख खुल गई, इस दौरान घर से एक अज्ञात व्यक्ति भाग गया

Sambhal News: पति की तेजाब की वजह से दोनों आंखे चली गयीं

कहकशां ने घर में एक बाल्टी तेजाब रखा और उसे मुजफ्फर के चेहरे पर जान से मारने के इरादे से फेंक दिया। मुजफ्फर अली का चेहरा और आधा शरीर गंभीर रूप से झुलस गया। मुजफ्फर की दोनों आंखें चली गईं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और विवेचना के बाद न्यायालय में कहकशां के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर दिया।

Sambhal News: आरोपी पत्नी को उम्रकैद के साथ देना होगा 1,76000 रुपये

मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल जी के न्यायालय में चल रही थी। एडीजीसी नरेंद्र कुमार यादव ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें प्रस्तुत कीं। न्यायालय ने 27 मई को महिला कहकशां को दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और एक जून, सोमवार को अंतिम निर्णय सुनाए जाने की तिथि निर्धारित की थी। सोमवार को न्यायालय ने दोषी कहकशां को आजीवन कारावास और 1,76,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़ित मुजफ्फर अली को दी जाएगी।

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