Twisha Merder Case: त्विषा शर्मा के डेथ केस में सीबीआई ने उनकी सास गिरिबाला सिंह को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका को रद्द किए जाने के एक दिन बाद हुई है।
Digital, UP Tak News: त्विषा शर्मा के डेथ केस में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। त्विषा की सास गिरबाला सिंह को गुरुवार को सीबीआई ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। यह गिरफ्तारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका को रद्द किए जाने और 15 मई को भोपाल के 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा गिरिबाला सिंह को दी गई राहत को खारिज किए जाने के एक दिन बाद हुई है। बता दें कि आज ही सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
Twisha Merder Case: एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने क्या कहा?
इस मामले में मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कहा, ‘हाई कोर्ट ने इस मामले में कुछ बातों को गंभीरता से लिया है, जैसे त्विषा शर्मा के शरीर पर मौत से पहले की सात चोटें, जो एक गंभीर अपराध की ओर इशारा करती हैं।
इसके साथ ही कई नोटिसों के बावजूद गिरिबाला सिंह का जांच में मदद न करना और WhatsApp चैट, जो त्विषा के मानसिक उत्पीड़न की ओर इशारा करती हैं। इन सभी बातों को देखते हुए, हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब यह CBI को तय करना है कि हिरासत में पूछताछ की जानी चाहिए या नहीं।’
Twisha Merder Case: बेटे ने 10 दिन बाद किया था सरेंडर
इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने उन आरोपों को गंभीरता से लिया है कि गिरिबाला सिंह, जो एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी हैं और जिन्हें साइबर क्राइम, साइबर फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट में प्रशिक्षण प्राप्त है, ने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग सबूतों में छेड़छाड़ करने और जांच की दिशा को प्रभावित करने के लिए किया हो सकता है। पिछले हफ्ते, गिरिबाला के बेटे और ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने 10 दिनों तक फरार रहने के बाद एक अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि गिरिबाला सिंह की सास रिटायर्ड जज हैं और उनके वकील बेटे समर्थ पर दहेज उत्पीड़न से संबंधित आरोप हैं। CBI ने सोमवार को औपचारिक रूप से 12 मई को हुई त्विषा शर्मा की मौत की जांच अपने हाथ में ले ली।
Twisha Merder Case: CBI ने दर्ज की थी FIR
सीबीआई ने राज्य पुलिस द्वारा पहले से दर्ज FIR को फिर से दर्ज किया, जिसमें समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह का नाम था। CBI की FIR के अनुसार, गिरिबाला सिंह ने विदाई के समय त्विषा के परिवार से 2 लाख रुपये की मांग की थी, जिसे पीड़िता के परिवार ने उनके दबाव में दे दिया था। सुनवाई के दौरान, त्विषा के परिवार के वकीलों ने तर्क दिया कि पीड़िता मानसिक उत्पीड़न का शिकार थी। हाई कोर्ट ने यह पाया कि त्विषा के माता-पिता और रिश्तेदारों के बयानों में जांच के पहले दिन से ही यह आरोप लगातार लगाया गया है कि समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह, दोनों ही त्विषा का उत्पीड़न कर रहे थे।
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Author: UP Tak News
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